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उपभोक्ता निवारण मंच

उपभोक्ता संरक्षण विधि

सेवा में कमी, बीमा दावा अस्वीकृति एवं अनुचित व्यापारिक गतिविधियों के विरुद्ध सांविधिक उपचार।

अभ्यास क्षेत्र विवरण

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत सेवा प्रदाताओं, निर्माताओं, बिल्डरों, बैंकों एवं बीमा कंपनियों द्वारा सेवा में कमी, भ्रामक विज्ञापनों एवं अनुचित व्यापारिक पद्धतियों के विरुद्ध उपभोक्ताओं को सांविधिक अधिकार प्राप्त हैं। RCS & Associates जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग हरिद्वार एवं राज्य उपभोक्ता आयोग देहरादून में उपभोक्ताओं तथा व्यावसायिक संस्थानों का विधिक प्रतिनिधित्व करता है।

प्रमुख विधिक सेवाएं एवं कार्यक्षेत्र

बीमा दावा अस्वीकृति (Insurance Claim Repudiation)

जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, वाहन दुर्घटना एवं व्यावसायिक दावों के अनुचित निरस्तीकरण के विरुद्ध परिवाद।

बिल्डर विलंब एवं कब्जा विवाद

फ्लैट/भूखंड कब्जे में अत्यधिक विलंब, लेआउट में अवैध परिवर्तन एवं ब्याज सहित संपूर्ण धन वापसी के दावे।

बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा विवाद

अनधिकृत बैंक कटौती, छिपे हुए प्रभार, गलत सिबिल स्कोर एवं ऋण संबंधी विवाद।

दोषपूर्ण उत्पाद एवं दायित्व (Product Liability)

दोषपूर्ण मशीनरी, वाहन एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बदले धन वापसी या क्षतिपूर्ति प्राप्त करना।

आयोग आदेश निष्पादन (Execution Sec 71/72)

उपभोक्ता आयोग के निर्णयों के अनुपालन एवं दंडात्मक वसूली हेतु धारा 71 व 72 के अंतर्गत निष्पादन याचिकाएं।

प्रासंगिक विधियां एवं वैधानिक प्रावधान

  • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 एवं उपभोक्ता संरक्षण नियमावली
  • बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) दिशानिर्देश
  • रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (RERA)
  • माल विक्रय अधिनियम, 1930

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

उपभोक्ता परिवाद विवाद उत्पन्न होने (Cause of Action) की तिथि से 2 वर्ष के भीतर दायर किया जाना अनिवार्य है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत जिला उपभोक्ता आयोग वर्तमान में 50 लाख रुपये तक के प्रतिफल मूल्य के मामलों की सुनवाई करता है।

हाँ। उपभोक्ता परिवाद ई-दाखिल (e-Daakhil) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अथवा आयोग के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से दाखिल किया जा सकता है।

विधिक परामर्श एवं प्रकरण समीक्षा

अपने विधिक मामले, उच्च न्यायालय रिट, जमानत अथवा दीवानी विवाद के संदर्भ में हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं से विधिक परामर्श हेतु संपर्क करें।

RCS & Associates चैम्बर्स

संस्थापक: अधिवक्ता रमेश चन्द सैनी (पूर्व वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, उ.प्र.) | सदस्य: अधिवक्ता अमरदीप सैनी (नोटरी एवं अधिवक्ता)।

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